हरियाणा में 12 हजार युवाओं के लिए बड़ा झटका ! नौकरी से धोना पड़ेगा हाथ, जानें क्यूँ ?
Haryana News: हरियाणा के युवाओं के लिए बुरी खबर आई है. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आर्थिक आधार पर आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। इस फैसले का असर करीब 12 हजार युवाओं पर पड़ेगा, जिन्हें पिछले दो साल में इस आरक्षण के तहत नौकरी मिली है.
हाईकोर्ट का फैसला
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण का फायदा उठाकर मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाले युवाओं को अब अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। कोर्ट ने इसे संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया।
भर्तियों पर प्रभाव
2019 से पहले नौकरी प्राप्त करने वालों पर इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन 2019 के बाद नौकरी पाने वाले लगभग 12 हजार युवाओं को अब अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इसके साथ-साथ ग्रुप सी और डी की भर्तियों के सभी एग्जाम दोबारा आयोजित किए जाएंगे, जिसके लिए सरकार को 6 महीने का समय दिया गया है।
