किसान भाइयों के लिए गुड न्यूज, कृषि यंत्र खरीदने पर सरकार दे रही 50% सब्सिडी, ऐसे लें लाभ
Farmer News: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत किसानों के लिए कृषि यंत्रों पर अनुदान देने की घोषणा की है। इच्छुक किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए 4 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
योजना के तहत मिलने वाले यंत्र और अनुदान
सुपर सीडर
सर्ब मास्टर/स्लेशर
स्ट्रा बेलर
हे-रेक
पात्रता मानदंड
पंजीकरण: मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर रबी और खरीफ-2024 सीजन के दौरान पंजीकरण होना चाहिए।
परिवार पहचान-पत्र: एक परिवार पहचान-पत्र से केवल एक ही किसान आवेदन कर सकता है।
आवश्यक दस्तावेज:
रजिस्टर्ड ट्रैक्टर की वैध आरसी
बैंक खाते का विवरण (जो एमएफएमबी में दर्ज हो)
फसल अवशेष न जलाने की शपथ
पिछले तीन सालों में उसी मशीन पर किसी विभागीय अनुदान का लाभ न लिया हो
आवेदन प्रक्रिया
वेबसाइट पर आवेदन: विभागीय वेबसाइट एग्री हरियाणा पर 4 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन करें।
दस्तावेज़ अपलोड करें: आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
वरीयता सूची: जिलास्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा उपायुक्त की अध्यक्षता में ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से वरीयता सूची बनाई जाएगी।
दस्तावेज़ जमा करें: चयनित किसान अपने दस्तावेजों की प्रति सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करवाएं।
यंत्र का चयन करें: किसान अपनी पसंद के किसी भी निर्माता या डीलर (जिसकी वैद्य टेस्ट रिपोर्ट हो) से यंत्र चुन सकते हैं।
भुगतान प्रक्रिया: किसान को ऑनलाइन मोड या बैंक या चेक द्वारा मशीन की पेमेंट करनी होगी। कैश अदायगी मान्य नहीं होगी।
अनुदान राशि का वितरण
मशीनों की अनुदान राशि एक लाख से ऊपर होने पर, 70 प्रतिशत अनुदान राशि भौतिक सत्यापन के बाद और 30 प्रतिशत अनुदान राशि 15 जनवरी के बाद पुन: सत्यापन के उपरांत जारी की जाएगी।
संपर्क जानकारी
किसान इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस पर सहायक कृषि अभियंता सिरसा कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं
