Haryana News: शहरी क्षेत्रों में 4 मंजिला बिल्डिंगों के निर्माण पर सरकार का बड़ा फैसला
Haryana News: हरियाणा की सरकार ने शहरी क्षेत्रों में स्टिल्ट प्लस 4 मंजिला बिल्डिंगों के निर्माण पर रोक लगाने का बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही अवैध निर्माणों को ढहाने और खरीद फरोख्त पर रोक लगाई गई है।
पिछले साल का विवाद
पिछले साल, पूर्व सीएम खट्टर की सरकार ने स्टिल्ट प्लस 4 मंजिला भवनों के निर्माण को मंजूरी देने की नीति बनाई थी, लेकिन इस पर विवाद होने के बाद नीति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई थी।
अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई
सरकार ने अवैध निर्माणों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का निर्णय लिया है। चौथी मंजिल पर बिल्डिंग निर्माण करने वालों को अब अवैध निर्माण ढहाना होगा।
विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट
विवाद के समाधान के लिए एक्सपर्ट कमेटी ने स्टिल्ट पार्किंग के साथ 4 फ्लोर की समस्याओं का अध्ययन किया था। इसकी रिपोर्ट में नए सेक्टरों में स्टिल्ट प्लस 4 मंजिला के निर्माण की सिफारिश की गई है।
कानूनी कार्रवाई
अवैध निर्माणों और OC जारी करने वालों पर सरकार ने कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के माध्यम से ही भवन का कानूनी कब्जा मिलेगा।
यह फैसला सरकार की नई पहल है जो अवैध निर्माण को रोकने और शहरी क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
