हरियाणा के स्कूलों मे धारा 144 लागू! हरियाणा सरकार ने जारी किए नए नियम
Haryana News: हरियाणा के महेंद्रगढ़ की उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत सभी स्कूलों के प्रबंधन को छात्रों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा जारी सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के दिशानिर्देशों का पालन करने के आदेश पारित किए हैं।
जिला अटॉर्नी ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि छात्रों के सुरक्षित परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा बसों और ड्राइवरों की उचित निगरानी नहीं की जाती है। जिसके परिणामस्वरूप मानव जीवन, सुरक्षा और छात्रों की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। हाल ही में जीएल पब्लिक स्कूल कनीना की एक स्कूल बस विद्यार्थियों को ले जाते समय उनके पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। परिणामस्वरूप, छह छात्रों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए।
पुलिस अधीक्षक, जिले के सभी एसडीएम, आरटीए सचिव, जिला शिक्षा अधिकारी और महेंद्रगढ़ जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारी इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश का किसी भी प्रकार से उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
