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केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के खुल गए भाग, 4 जुलाई ने किया कमाल

केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है। यह संशोधित सीमा 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। इस बारे में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 30 मई को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।
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7th Pay Commission

7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है। यह संशोधित सीमा 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। इस बारे में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 30 मई को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।

सरकार के आधिकारिक ज्ञापन में कहा गया है कि सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी की नई सीमा सभी मंत्रालयों और विभागों को सूचित की जाए और इसे संबंधित लेखा नियंत्रक और वेतन एवं लेखा कार्यालयों के माध्यम से लागू किया जाए। इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित कार्यालयों को निर्देश दिए गए हैं।

यह ज्ञापन वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के परामर्श से जारी किया गया है। सभी मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे इस आदेश को अपने अधीनस्थ कार्यालयों तक पहुंचाएं और सुनिश्चित करें कि योग्य व्यक्तियों को इसका लाभ समय पर मिले।

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के सेवारत व्यक्तियों के लिए यह आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किया जाएगा। सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 और सीसीएस (एनपीएस के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 में औपचारिक संशोधन को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

इस आदेश के माध्यम से केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर सरकारी कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित किया है। यह कदम सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए वित्तीय सुरक्षा में सुधार करेगा। सभी संबंधित कार्यालयों से अपेक्षा है कि वे इस आदेश को समय पर और सही तरीके से लागू करें ताकि योग्य कर्मचारियों को इसका पूरा लाभ मिल सके।