शाम के साथ आया सुभ समाचार, केन्द्रीय कर्मचारियों का DA अब 54% हो जाएगा
DA Hike: आधिकारिक सरकारी ज्ञापन में कहा गया है कि सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी पर नई सीमा के बारे में सभी मंत्रालयों और विभागों को सूचित किया जाएगा और उनके संबंधित लेखा नियंत्रकों और वेतन और लेखा कार्यालयों के माध्यम से लागू किया जाएगा। इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित कार्यालयों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं.
यह ज्ञापन वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के परामर्श से जारी किया गया है। सभी मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे इस आदेश को अपने अधीनस्थ कार्यालयों तक पहुंचाएं और सुनिश्चित करें कि योग्य व्यक्तियों को इसका लाभ समय पर मिले।
भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के सेवारत व्यक्तियों के लिए यह आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किया जाएगा। सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 और सीसीएस (एनपीएस के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 में औपचारिक संशोधन को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।
इस आदेश के माध्यम से केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर सरकारी कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित किया है। यह कदम सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए वित्तीय सुरक्षा में सुधार करेगा।
सभी संबंधित कार्यालयों से अपेक्षा है कि वे इस आदेश को समय पर और सही तरीके से लागू करें ताकि योग्य कर्मचारियों को इसका पूरा लाभ मिल सके।
